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सरकारी योजनाएंलखनऊ में 1 नवंबर को मेगा विधिक सहायता शिविर, किसानों को भी...

लखनऊ में 1 नवंबर को मेगा विधिक सहायता शिविर, किसानों को भी मिलेगी योजनाओं और कानूनी मदद की जानकारी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार, 1 नवंबर 2026 को मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य जरूरतमंद नागरिकों को निःशुल्क कानूनी परामर्श देने के साथ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और पात्रता के अनुसार सहायता उपलब्ध कराना है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन में यह शिविर पुराने हाईकोर्ट परिसर, कैसरबाग के गेट नंबर-5 पर लगाया जाएगा। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होने वाले अभियान का हिस्सा है।

शिविर में किन विभागों की सेवाएं मिलेंगी?

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, शिविर में समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, महिला एवं बाल कल्याण, ग्रामीण विकास, श्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, परिवहन और खाद्य एवं रसद विभाग सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे।

इसके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बैंकिंग संस्थाओं और नाबार्ड से जुड़ी सेवाओं के माध्यम से कृषि तथा वित्तीय योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। ऋण और बीमा से संबंधित मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है।

किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए उपयोगी क्यों?

किसान कृषि योजनाओं, बैंक ऋण, बीमा और सरकारी सहायता से जुड़ी जानकारी संबंधित विभागों के स्टॉल पर प्राप्त कर सकते हैं। जमीन या अन्य कानूनी विवादों से परेशान ग्रामीण नागरिक निःशुल्क विधिक परामर्श के बारे में पूछताछ कर सकते हैं।

हालांकि, शिविर में आवेदन या जानकारी मिलने का अर्थ योजना का लाभ स्वीकृत होना नहीं है। लाभ संबंधित योजना की पात्रता, दस्तावेज और विभागीय मंजूरी पर निर्भर करेगा।

जाने से पहले रखें ये दस्तावेज

शिविर में जाने वाले लोग आधार या अन्य पहचान पत्र, बैंक पासबुक, जमीन से जुड़े कागजात, बीमा दस्तावेज और अपनी समस्या से संबंधित आवेदन या प्रमाण साथ रख सकते हैं। जरूरत के अनुसार संबंधित विभाग अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है।

शिविर का स्थान: पुराना हाईकोर्ट परिसर, कैसरबाग, गेट नंबर-5, लखनऊ
तारीख: रविवार, 1 नवंबर 2026

निःशुल्क कानूनी सहायता की पात्रता और आवेदन की जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन 1800-419-0234 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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