उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। प्रकाशित जानकारी के अनुसार, किसान 7 से 20 अक्टूबर 2026 तक कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें कृषि यंत्रों के साथ कृषि रक्षा उपकरण, फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े यंत्र और कुछ सामुदायिक मशीनरी योजनाएं भी शामिल हैं। आवेदन से पहले किसान अपने जिले के लिए उपलब्ध विकल्पों और शर्तों की पुष्टि जरूर करें।
आवेदन कहाँ करें?
किसान उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर जाएं। किसान कॉर्नर में उपलब्ध ‘यंत्र बुकिंग प्रारंभ’ विकल्प के जरिए संबंधित योजना और यंत्र की जानकारी देखें। पोर्टल पर दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही आवेदन पूरा करें।
आवेदन से पहले ये बातें जांचें
*पात्रता: किसान की श्रेणी और योजना की शर्तें पढ़ें।
*यंत्र का चयन: अपने काम और खेती के क्षेत्र के अनुसार उपलब्ध मशीन चुनें।
*बुकिंग राशि: यदि लागू हो, तो भुगतान और वापसी की शर्तें पहले समझें।
*चयन प्रक्रिया: आवेदन अधिक होने पर योजना के नियमों के अनुसार ई-लॉटरी या अन्य निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
*खरीद और सत्यापन: चयन के बाद खरीद, बिल अपलोड और सत्यापन की समय-सीमा आधिकारिक निर्देशों से जांचें।
किसान किन बातों से बचें?
किसी एजेंट के अनौपचारिक दावे पर भरोसा न करें। आवेदन की रसीद और संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें। अनुदान की राशि, उपलब्ध यंत्र और भुगतान की शर्तें योजना के अनुसार अलग हो सकती हैं। केवल आवेदन करने से सब्सिडी मिलना सुनिश्चित नहीं होता।
जरूरी सलाह: अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय पोर्टल पर अपने जिले की मौजूदा बुकिंग स्थिति और आधिकारिक आदेश जांच लें।



