उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने का अवसर है। कृषि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत 7 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे से 20 अक्टूबर 2026 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन बुकिंग की अवधि निर्धारित की है। आवेदन कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
किन कृषि यंत्रों पर मिल सकता है अनुदान?
विभागीय जानकारी के अनुसार, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM), फसल अवशेष प्रबंधन और अन्य संबंधित योजनाओं के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनमें किसान ड्रोन, कृषि रक्षा उपकरण, फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र, फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर जैसी सुविधाएं शामिल हैं। कुछ योजनाओं में मक्का और मिलेट प्रसंस्करण से जुड़े उपकरणों के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।
हालांकि, सभी यंत्र हर जिले में उपलब्ध हों, यह जरूरी नहीं है। पात्रता और अनुदान की शर्तें संबंधित योजना तथा जिले के अनुसार जांचनी चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
1.उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in/ खोलें।
2.किसान कॉर्नर में “यंत्र बुकिंग प्रारंभ” विकल्प चुनें।
3.अपने जिले में उपलब्ध कृषि यंत्र और संबंधित योजना देखें।
4.पोर्टल पर मांगी गई जानकारी भरकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें।
5.आवेदन की रसीद, टोकन नंबर और भुगतान संबंधी विवरण सुरक्षित रखें।
आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान
किसान आवेदन करने से पहले पात्रता, जरूरी दस्तावेज, जमानत राशि और अनुदान संबंधी नियम आधिकारिक पोर्टल पर जांच लें। केवल बुकिंग करने से अनुदान की स्वीकृति सुनिश्चित नहीं होती। चयन और सत्यापन की शर्तें लागू हो सकती हैं।
अनुदान दिलाने के नाम पर किसी अनधिकृत एजेंट को पैसे न दें। परेशानी होने पर जिला कृषि विभाग या उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क करें।
अंतिम तारीख: उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऑनलाइन बुकिंग 20 अक्टूबर 2026 की रात 12 बजे तक निर्धारित है। किसान समय रहते अपने जिले में उपलब्ध यंत्रों और आवेदन की शर्तों की पुष्टि करें।



