यूपी राज्य पशुधन मिशन: पशुपालकों को देशी गाय खरीदने पर मिलेगी सहायता
उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने और ग्रामीण परिवारों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर विकसित करने की दिशा में राज्य पशुधन मिशन को मंजूरी दी है। 27 अक्टूबर 2026 को कैबिनेट की बैठक के बाद प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, पात्र देशी गाय खरीदने पर पशुपालकों को प्रति पशु ₹40,000 तक सहायता देने का प्रावधान है। अधिकतम दो गायों के लिए कुल सहायता ₹80,000 तक हो सकती है।
किन देशी नस्लों पर मिलेगी सहायता?
रिपोर्टों के अनुसार, योजना में साहीवाल, गिर, हरियाणवी, थारपारकर और गंगातीरी जैसी देशी नस्लों को शामिल किया गया है। निर्धारित नस्लों के पशु दूसरे राज्यों से खरीदने पर भी सहायता का प्रावधान बताया गया है। हालांकि, पशु की उम्र, खरीद के प्रमाण, चयन प्रक्रिया और अन्य पात्रता शर्तों की पुष्टि विस्तृत सरकारी दिशानिर्देशों से करनी होगी।
पशुधन बीमा में 85 प्रतिशत सरकारी योगदान
मिशन के तहत पशुधन बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार और शेष 15 प्रतिशत पशुपालक द्वारा वहन किए जाने की जानकारी दी गई है। बीमा कराने से पशुपालक को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार निर्धारित जोखिमों के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है। बीमा खरीदते समय कवरेज, अपवाद और दावा प्रक्रिया समझना जरूरी है।
मिशन से पशुपालन को कैसे मिलेगा बढ़ावा?
इस पहल का उद्देश्य पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना, देशी नस्लों में सुधार करना, पशुधन आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित करना और दूध सहित अन्य पशुधन उत्पादों के विपणन को बेहतर बनाना है। बकरी, भेड़, मुर्गी और सुअर पालन जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा देने की योजना बताई गई है।
आवेदन कैसे करें?
पशुपालक आवेदन शुरू होने की तारीख, पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग या अपने जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें। विस्तृत दिशानिर्देश उपलब्ध होने से पहले किसी अनधिकृत वेबसाइट पर शुल्क जमा न करें और गाय खरीदने से पहले सहायता की शर्तों की पुष्टि करें।
महत्वपूर्ण: अनुदान और बीमा सहायता का वास्तविक लाभ लागू सरकारी नियमों तथा पात्रता पर निर्भर करेगा।



